मुख्यमंत्री
Chief Minister
- राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है।
- मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
- यदि विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल अपने आप बढ़ जाता है।
- मंत्रियों के विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है।
- मुख्यमंत्री किसी भी मंत्री को मंत्री मंडल से निकल सकता है।
- सदन में सभी प्रमुख घोषणाएं मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है।
- मुख्यमंत्री राज्यपाल को कार्यकाल से पूर्व भी विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकता है।
Source: indian parliament
नोट - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की चुनाव के पश्चात मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता हैं।
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पंचायती राज
- सरकार ने 1957 में श्री बलवंत मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की।
- मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया - ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद।
- पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2अक्टूबर, 1959 को भारत के प्रथम नागरिक प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में की गई।
73वां संविधान संशोधन
- पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता देने के लिए पी. वी नरसिम्हा राव के शासनकाल में 24 अप्रैल , 1993 को 73वां संविधान संशोधन किया गया।
- इसके लिए संविधान में एक नया भाग 'भाग 9' जोड़ा गया तथा अनुच्छेद 243 (क से ण तक) तथा अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया है।