प्रत्येक वर्ष भारत में 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि मानव तस्करी में मनुष्यों के खिलाफ बल, धोखाधड़ी या जबरदस्ती का उपयोग शामिल है। इतना ही नहीं बल्कि मानव तस्करी में श्रम या देह व्यापार भी किया जाता है। ध्यातव्य है कि प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व में में लाखों पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की तस्करी होती है। मानव तस्करी के खिलाफ जागरूकता लाने के लिए प्रतिवर्ष 11 जनवरी को हमारे देश में 'राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है।
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ज्ञात हो कि जनवरी के पूरे महीने को राष्ट्रीय दासता और मानव तस्करी रोकथाम माह के रूप में मान्यता दी गई है। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, विशेष रूप से, मानव तस्करी के खतरनाक मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने वर्ष 2007 में इस दिवस की शुरुआत की थी। तब से प्रत्येक वर्ष यह दिवस 'राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस' के रूप में किया जाता है।
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- भारत संविधान का अनुच्छेद 23(1)- “मनुष्यों के क्रय-विक्रय और बेगार (जबरदस्ती श्रम) पर रोक लगा दी गई है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है.”
- संयुक्त राज्य अमेरिका
- राजधानी - वाशिंगटन डीसी
- राष्ट्रपति - जो बाइडेन
- उपराष्ट्रपति - कमला हैरिस
- आधिकारिक मुद्रा - यूएस डॉलर
- सबसे बड़ा शहर - न्यूयॉर्क