Delhi School Admissions: नर्सरी, केजी और कक्षा एक के लिए पहली मेरिट लिस्ट जारी, 150 से अधिक छात्रों का हुआ चयन

सफलता, डेस्क Published by: शाहीन परवीन Updated Sat, 18 Jan 2025 06:19 PM IST

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Delhi School Admissions 2025: निजी स्कूलों में नर्सरी, केजी और कक्षा 1 में दाखिले के लिए पहली मेरिट सूची प्रकाशित हो गई है, जिसमें अधिकांश स्कूलों ने 150 से अधिक छात्रों का चयन किया है। शुक्रवार को कुल 1,741 स्कूलों ने अपनी मेरिट और प्रतीक्षा सूची जारी की।

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Delhi School Admissions: निजी स्कूलों में नर्सरी, केजी और कक्षा 1 में प्रवेश के लिए पहली मेरिट सूची जारी कर दी गई है, जिसमें अधिकांश स्कूलों ने 150 से अधिक विद्यार्थियों का चयन किया है। शुक्रवार को करीब 1,741 स्कूलों ने अपनी मेरिट सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी कर दी।

दिल्ली पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ कैलाश ने 108 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया है और 245 प्रतीक्षा सूची में हैं।
इसी प्रकार, विकास भारती पब्लिक स्कूल, वसंत कुंज ने 140 छात्रों का चयन किया है तथा 20 को प्रतीक्षा सूची में रखा है। नर्सरी, केजी और 1 में दाखिले बराबर होने की स्थिति में पारदर्शी ड्रॉ निकाला जाएगा। इसमें कंप्यूटर द्वारा तैयार रैंडम ड्रॉ या अभिभावकों की मौजूदगी में सार्वजनिक स्लिप ड्रॉ शामिल हो सकता है।


दिल्ली शिक्षा निदेशालय 18 जनवरी से 27 जनवरी तक प्रश्नों के समाधान के लिए विंडो खोलेगा। यदि आवश्यक हुआ तो दूसरी मेरिट सूची 3 फरवरी को जारी की जाएगी, तथा प्रश्नों के समाधान की सुविधा 5 फरवरी से 11 फरवरी तक उपलब्ध रहेगी। माता-पिता और अभिभावक इस समय का उपयोग स्कूलों के साथ आवंटन संबंधी मुद्दों को सीधे हल करने के लिए कर सकते हैं।
 

ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए सीटें आरक्षित

इस प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), वंचित समूह (डीजी) और विकलांग बच्चों के लिए आरक्षित हैं। जिन विद्यार्थियों की वार्षिक पारिवारिक आय 5 लाख रुपये से कम है, वे ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत पात्र हैं।
 

आरक्षित सीटों के लिए इस दिन जारी होगा लिस्ट

आरक्षित सीटों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 फरवरी, 2025 है और शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए पहला ड्रा 3 मार्च, 2025 को जारी किया जाएगा।

आयु में छूट नीति 

अपनी संबंधित कक्षाओं के लिए न्यूनतम या ऊपरी आयु सीमा से थोड़ा बाहर रहने वाले छात्रों के लिए स्कूलों के प्रमुखों को 30 दिनों तक की आयु में छूट देने का अधिकार है। ऐसी छूट चाहने वाले अभिभावकों को सीधे स्कूल प्रमुखों या प्रिंसिपलों से संपर्क करना चाहिए और मैन्युअल आवेदन जमा करना चाहिए।